राजाजी टाइगर रिज़र्व में अवैध निर्माण पर रिपोर्ट हेतु समिति का गठन
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने उत्तराखंड में पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील राजाजी टाइगर रिज़र्व में वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिये बनाई जा रही सड़क के कथित अवैध निर्माण पर तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रदान करने हेतु 6 मई, 2019 को एक समिति का गठन किया।
एन.जी.टी. द्वारा गठित समिति तीन महीने के भीतर इस पर रिपोर्ट को प्रस्तुत करेगी। इसके अनुपालन और समन्वय के लिये एनटीसीए (National Tiger Conservation Authority) नोडल एजेंसी होगी।
ग़ौरतलब है कि हाल ही में एन.जी..टी. के समक्ष प्रस्तुत एक याचिका में यह कहा गया कि किसी प्रकार की वैधानिक मंज़ूरी और अपेक्षित सुरक्षा उपायों के बिना ही बाघ आरक्षित क्षेत्र/टाइगर रिज़र्व में सड़क का निर्माण किया जा रहा है। ऐसे में बाघ आरक्षित क्षेत्र की जैविक विविधता और संसाधनों को नुकसान पहुँचने की संभावना है।
समिति के गठन का कारण:
1 मार्च, 2017 को उत्तराखंड सरकार द्वारा वाणिज्यिक वाहनों के लिये टाइगर रिज़र्व में लालढांग-चिलरखाल मार्ग खोलने का निर्णय लिया गया था। इस याचिका में उठाया गया मुद्दा राजाजी टाइगर रिज़र्व, उत्तराखंड के लालढांग-चिलरखाल बफर क्षेत्र की जैव-विविधता और जैविक संसाधनों के संरक्षण के लिये एक्स-सीटू संरक्षण और इन-सीटू संरक्षण विधियों से संबंधित है।
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