आरबीआई द्वारा अल्पावधि फसल ऋण पर ब्याज़ में दो प्रतिशत की सब्सिडी की घोषणा
वर्ष 2018-19 और वर्ष 2019-20 के दौरान अल्पकालिक फसल ऋण को लेकर भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दो प्रतिशत की ब्याज़ सहायता (सब्सिडी) के मामले में बैंकों के लिए नियमों को अधिसूचित किया। इस सन्दर्भ में आरबीआई द्वारा 07 मार्च 2019 को अधिसूचना जारी की गयी। केंद्र द्वारा इस योजना को पहले ही मंज़ूरी दे दी गई है।
अधिसूचना के अनुसार, सात प्रतिशत की ब्याज़ दर पर किसानों को तीन लाख रुपये तक के अल्पकालिक फसल ऋण प्रदान करने के लिए और ऋण देने वाली संस्थाओं को दो प्रतिशत प्रति वर्ष की ब्याज़ सहायता देने का निर्णय लिया गया है।
इस दो प्रतिशत की ब्याज़ सब्सिडी की गणना, किसान के फसली ऋण के वितरण की तिथि से लेकर किसान द्वारा वास्तविक पुनर्भुगतान की तिथि तक अथवा उसके द्वारा निर्धारित ऋण की नियत तिथि, जो भी पहले हो, तक की जायेगी। बशर्ते कि इसका समय अधिकतम एक वर्ष हो।
योजना के तहत, तुरंत ऋण चुकाने वाले किसानों को अतिरिक्त दो प्रतिशत ब्याज़ सहायता दी जायेगी। ऐसे किसानों के लिए अल्पकालिक फसली ऋण की प्रभावी दर चार प्रतिशत प्रति वर्ष होगी।