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प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना (PM SVANidhi Scheme) की शुरुआत

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केन्द्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय ने 1 जून, 2020 को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना (Pradhan Mantri Street Vendor’s Atmanirbhar Nidhi–PM SVANidhi Scheme) की शुरुआत की। यह घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्रीय केबिनेट की बैठक के दौरान की गई।

दरअसल, देशभर में कोरोना संक्रमण (COVID-19) के कारण आर्थिक समस्या से जूझ रहे रेहड़ी-पटरी (Street Vendors) और ठेले पर सामान बेचने वाले ग़रीब विक्रेताओं की समस्या को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है।

 

 

उद्देश्य

  • इस योजना का उद्देश्य देशभर में छोटे सड़क विक्रेताओं और फेरीवालों अर्थात् रेहड़ी और पटरी वालों (Street Vendors) को आर्थिक रूप से सहयोग प्रदान करना है।    
  • इस योजना के अंतर्गत गली-मुहल्लों में फेरी तथा रेहड़ी-पटरी लगाकर कारोबार करने वाले विक्रेताओं को उनका कारोबार, जो कोविड-19 (COVID-19) की वजह से ठप्प या बंद पड़ गया है, फिर से शुरू करने में मदद मिलेगी. इससे इन्हें अपना स्वयं का कारोबार नए सिरे से शुरू करने में सहायता मिलेगी।

 

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PM SVANidhi Yojana के मुख्य बिंदु

  • PM SVANidhi Yojana के लिये सरकार द्वारा 5 हज़ार करोड़ रुपये की राशि मंज़ूर की गई है।
  • योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा रेहड़ी-पटरी और फेरीवालों (Street Vendors) को 10 हज़ार रुपये तक की कार्यशील पूंजी का ऋण मुहैया कराया जाएगा। जिसे वे एक वर्ष में मासिक किस्तों में चुका सकते हैं।
  • क़र्ज़दाता द्वारा क़िस्तों का भुगतान समय पर या उससे पहले किया जाता है तो मंत्रालय द्वारा उनका विश्वसनीयता सूचकांक तैयार किया जाएगा जिसके आधार पर वह 20 हज़ार या उससे ज़्यादा का सावधि ऋण प्राप्त करने का पात्र होगा।
  • शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के आस-पास सड़क पर माल बेचने वाले विक्रेताओं को इसमें लाभार्थी बनाया गया है।
  • ऋण का समय पर भुगतान करने वाले स्ट्रीट वेंडर्स को सरकार की ओर से 7 फीसदी की दर से वार्षिक ब्याज़ सब्सिडी दी जाएगी जो प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना के तहत छमाही आधार पर क़र्ज़दाता के अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी।
  • इस योजना के तहत निर्धारित तिथि से पहले ऋण के भुगतान पर जुर्माने का कोई प्रावधान नहीं है।
  • योजना के तहत इस प्रकार के ऋण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, लघु वित्तीय बैंकों, स्वयं सहायता समूह बैंकों, सूक्ष्म वित्त संस्थाओं तथा ग़ैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा दिए जाएंगे। 
  • SVANidhi Yojana के तहत ऋण जारी करने की प्रक्रिया जुलाई माह से शुरू होगी जबकि योजना की अवधि मार्च 2022 तक है।

 

कैसे और किन्हें मिलेगा लोन?

  • PM SVANidhi Yojana के अंतर्गत सड़क किनारे, ठेला अथवा रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं को योजना का लाभ प्राप्त होगा।
  • इनमें धोबी, सलून, पान तथा फल-सब्ज़ी आदि की दुकानें भी इस श्रेणी में शामिल की गई हैं।
  • इनके अलावा इसमें – मोची, रेडी-टू-स्ट्रीट फ़ूड, स्टेशनरी या किताबें बेचने वाले, कारीगर उत्पाद, वेंडर-हॉकर, चाय-ब्रेड, पकौड़े-अंडे का ठेला या खोखा लगाने वाले, फेरी लगाकर कपड़ा बेचने वाले भी शामिल किये गए हैं।
  • यह ऋण बेहद आसान शर्तों पर उपलब्ध कराया जाएगा।
  • इसके लिये आवेदकों को किसी भी प्रकार की ज़मानत या गारंटी देने की आवश्यकता नहीं होगी।
  • इस योजना से 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को लाभ पहुँचने की उम्मीद है।

 

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PM SVANidhi Yojana हेतु आवेदन कैसे करें ?

SVANidhi Yojana के तहत ऋण जारी करने की प्रक्रिया जुलाई माह से शुरू होगी। इस योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया को शुरू नहीं किया गया है।

प्रक्रिया आरम्भ होने के पश्चात् इच्छुक लाभार्थी सरकार द्वारा जारी किये जाने वाले ऑनलाइन पोर्टल/मोबाइल ऐप के ज़रिये योजना के तहत लोन के लिए अप्लाई कर सकेंगे।

बैंकों में ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।

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